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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आंचलिक अधिकारियों का 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (QCZO) दिनांक 14-15 सितंबर, 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएम-बेंगलुरु) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इससे पूर्व, दिनांक 13 सितंबर, 2026 को आईआईएम-बेंगलुरु के संकाय सदस्यों द्वारा प्रबंधन एवं नेतृत्व कार्यशाला आयोजित की गई। सम्मेलन का समापन आगामी तिमाही के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना के साथ हुआ, जिसमें संवर्ग पुनर्गठन का समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक क्षमताओं का अधिक व्यापक उपयोग, विचारण एवं दोषसिद्धि की प्रक्रिया में तेजी तथा आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को संपत्तियों के प्रत्याहरण हेतु निरंतर प्रयास प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे सौंपे गए विधानों के दृढ़ एवं निष्पक्ष प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। ईडी, दिल्ली ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एन. एन. फाइनैन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित मेसर्स इन्डस्ट्रीअल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के 42.13 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, हैदराबाद ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) घी मिलावट मामले के संबंध में मेसर्स सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने हैदराबाद और मंदसौर में स्थित अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। उक्त संपत्तियों का मूल्य ₹90 लाख से अधिक है। ईडी, पणजी (गोवा) ने पीएमएलए, 2002 के तहत ₹3.96 करोड़ के मादक पदार्थों की तस्करी एवं क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन शोधन से संबंधित मामले में 5 और आरोपियों—निहाल वडक्कनचेरी नज़र, प्रसोभ पी.के., अल्फिन थॉमस, धीरज मैथ्यूज एवं निशांत प्रताप—के विरुद्ध अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आंचलिक अधिकारियों का 36वां त्रैमासिक सम्मेलन (QCZO) दिनांक 14-15 सितंबर, 2026 को भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलुरु (आईआईएम-बेंगलुरु) में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इससे पूर्व, दिनांक 13 सितंबर, 2026 को आईआईएम-बेंगलुरु के संकाय सदस्यों द्वारा प्रबंधन एवं नेतृत्व कार्यशाला आयोजित की गई। सम्मेलन का समापन आगामी तिमाही के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना के साथ हुआ, जिसमें संवर्ग पुनर्गठन का समयबद्ध कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक क्षमताओं का अधिक व्यापक उपयोग, विचारण एवं दोषसिद्धि की प्रक्रिया में तेजी तथा आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को संपत्तियों के प्रत्याहरण हेतु निरंतर प्रयास प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उसे सौंपे गए विधानों के दृढ़ एवं निष्पक्ष प्रवर्तन तथा भारत की वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। ईडी, दिल्ली ने मेसर्स पीएसीएल लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजना के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एन. एन. फाइनैन्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित मेसर्स इन्डस्ट्रीअल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड के 42.13 करोड़ रुपये वर्तमान बाजार मूल्य वाले इक्विटी शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, हैदराबाद ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) घी मिलावट मामले के संबंध में मेसर्स सुकृति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर कैलाश चंद मंगला को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत दिनांक 17.09.2026 को गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने हैदराबाद और मंदसौर में स्थित अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। उक्त संपत्तियों का मूल्य ₹90 लाख से अधिक है। ईडी, पणजी (गोवा) ने पीएमएलए, 2002 के तहत ₹3.96 करोड़ के मादक पदार्थों की तस्करी एवं क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन शोधन से संबंधित मामले में 5 और आरोपियों—निहाल वडक्कनचेरी नज़र, प्रसोभ पी.के., अल्फिन थॉमस, धीरज मैथ्यूज एवं निशांत प्रताप—के विरुद्ध अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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पता: कक्ष क्रमांक-202,प्रवर्तन भवन, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली-110011

मुख्य कार्यालय :

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

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