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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइज़ोल उप आंचलिक कार्यालय ने सरकारी सब्सिडी के धोखाधड़ीपूर्ण दावा किए जाने से संबंधित मामले में, दिनांक 30.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय, आइज़ोल के समक्ष, रवि गुलगुलिया एवं अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में महाराष्ट्र के पनवेल और शाहपुर तालुकों में स्थित 271.48 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में कुल जब्ती/कुर्की की राशि लगभग 359.48 करोड़ रुपये है। ईडी ने राजेंद्र लोढ़ा को 12.02.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने असम राज्य में आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर किए गए धोखाधड़ी के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलएल), 2002 के तहत कुल मूल्य लगभग रुपये 29.77 लाख की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के साहिबगंज से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन और पत्थर खनिजों के बिना चालान के परिवहन की जांच के बाद पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरोपित संख्या 1), अशोक कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 2), सिद्धार्थ तुलस्यान, मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (“ईएफआईटी”) के निदेशक (आरोपित संख्या 3), चमन तुलस्यान, मेसर्स ईएफआईटी के निदेशक (आरोपित संख्या 4), पुरुषोत्तम कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 5), और मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 6) के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण गबन की जांच के बाद, संतोष कुमार (आरोपित संख्या 1), उनकी पत्नी ललिता सिन्हा (आरोपित संख्या 2), और उनकी शेल कंपनी मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 3) के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आइज़ोल उप आंचलिक कार्यालय ने सरकारी सब्सिडी के धोखाधड़ीपूर्ण दावा किए जाने से संबंधित मामले में, दिनांक 30.03.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय, आइज़ोल के समक्ष, रवि गुलगुलिया एवं अन्य के विरुद्ध एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 26.03.2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में महाराष्ट्र के पनवेल और शाहपुर तालुकों में स्थित 271.48 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में कुल जब्ती/कुर्की की राशि लगभग 359.48 करोड़ रुपये है। ईडी ने राजेंद्र लोढ़ा को 12.02.2026 को गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी, गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने असम राज्य में आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर किए गए धोखाधड़ी के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलएल), 2002 के तहत कुल मूल्य लगभग रुपये 29.77 लाख की अचल एवं चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने, झारखंड के साहिबगंज से बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन और पत्थर खनिजों के बिना चालान के परिवहन की जांच के बाद पीएमएलए, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरोपित संख्या 1), अशोक कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 2), सिद्धार्थ तुलस्यान, मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (“ईएफआईटी”) के निदेशक (आरोपित संख्या 3), चमन तुलस्यान, मेसर्स ईएफआईटी के निदेशक (आरोपित संख्या 4), पुरुषोत्तम कुमार तुलस्यान, निदेशक (आरोपित संख्या 5), और मेसर्स इको फ़्रेंडली इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 6) के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। ईडी, रांची ज़ोनल कार्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडब्ल्यूएसडी), स्वर्णरेखा हेड वर्क्स डिवीजन, रांची से सरकारी धन के धोखाधड़ीपूर्ण गबन की जांच के बाद, संतोष कुमार (आरोपित संख्या 1), उनकी पत्नी ललिता सिन्हा (आरोपित संख्या 2), और उनकी शेल कंपनी मेसर्स रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (आरोपित संख्या 3) के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।
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निदेशक का संदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, भारत सरकार की प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया है। दशकों से, निदेशालय भारत के आर्थिक, कानूनी और नियामक वातावरण के अनुरूप लगातार विकसित हुआ  है, फेरा से फेमा के प्रशासन में परिवर्तित हुआ, और आज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के प्रवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। और पढ़ें

श्री राहुल नविन

प्रवर्तन निदेशक

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